Tax saving investments: अगर आपका इनकम टैक्स (income tax) स्लैब के दायरे में है तो जाहिर है आपको उसके मुताबिक इनकम टैक्स चुकाना होता है. ऐसे में कोई भी इंसान चाहता है कि उसका कुछ टैक्स बच जाए या इसमें कोई छूट मिल जाए. इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत आप भी चाहें तो अपने टैक्स की बचत (tax saving schemes) कर सकते हैं. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, अगर आप स्मार्ट तरीके से सही ऑप्शन में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट (income tax saving)मिलती है. अगर आपने अब तक ऐसे ऑप्शन में निवेश नहीं किया है तो आइए यहां समझते हैं कि आखिर ये ऑप्शन कैसे मददगार साबित होते हैं. 

हेल्थ इंश्योरेंस भी कराता है टैक्स की बचत

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टैक्स बचत का फायदा आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (health insurance plan) में निवेश कर ले सकते हैं. इनकम टैक्स (income tax) कानून,1961 की धारा 80डी के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम टैक्स छूट के लिए योग्य होते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस में इन्डेमनिटी प्लान या फिक्स्ड बेनिफिट प्लान या दोनों ही शामिल हो सकते हैं. आप चाहें तो टर्म इंश्योरेंस राइडर्स में निवेश करके भी टैक्स की बचत कर सकते हैं.टर्म इंश्योरेंस राइडर्स में पार्शियल और परमानेंट डिसएबिलिटी राइडर, हॉस्पिटल कैश राइडर और एक्सिडेंटल डेथ राइडर आदि शामिल हैं. धारा 80डी के तहत मैक्सिमम 75000 रुपये तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इसमें खुद के अलावा पति/पत्नी और बच्चों के लिए खरीदी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 25,000 और माता-पिता के लिए खरीदे गए स्वास्थ्य बीमा के लिए 25,000 रुपये शामिल होंगे. अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप 50,000 रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं. 

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कराएगा बचत

इनकम टैक्स कानून,1961 की धारा 80सी और 10(10डी) के तहत यूलिप (Unit Linked Insurance Plan) में निवेश कर टैक्स बचाया जा सकता है. एक यूलिप प्लान 15 से 20 सालों के लिए हो सकता है लेकिन इसकी शुरुआत में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है. सेक्शन 80सी के तहत, अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना है. इस पॉलिसी से बाहर 5 साल के बाद या या मेच्योरिटी के समय इसकी फंड वैल्यू भी टैक्स फ्री है. पॉलिसी के फंड ऑप्शंस में बदलाव भी टैक्स फ्री है.

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (life insurance policy) के बदले धारा 80सी के तहत टैक्स छूट (Tax Saving investment u/s 80 C) ले सकते हैं. इसमें छूट सीमा 1.5 लाख रुपये है. इतना ही नहीं, खुद की पॉलिसी के अलावा आप माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे की पॉलिसी के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर भी टैक्स का फायदा ले सकते हैं. टैक्स लाभ पाने के लिए 1 अप्रैल 2012 के पहले खरीदी गई पॉलिसियों का प्रीमियम, सम एश्योर्ड राशि का 20 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता. वहीं, 1 अप्रैल 2012 के बाद खरीदी गई पॉलिसियों के लिए प्रीमियम राशि, सम एश्योर्ड का 10 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती. 

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