SFT return filing due date extension: आयकर विभाग ने एसएफटी रिटर्न यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए कुछ और दिन का समय दिया है. बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स और दूसरे अन्य रिपोर्टिंग इकाइयों के पास अपने ग्राहकों के 2022-23 के हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए एसएफटी रिटर्न दाखिल (SFT Return Filing) करने को कुछ और दिन हैं. आयकर विभाग ने इसकी जानकारी दी है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा (SFT) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी.

क्यों बढ़ाई गई फाइलिंग डेट?

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आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर काफी लोगों द्वारा एक साथ रिटर्न दाखिल करने की वजह से कुछ परेशानियां आई हैं. ऐसे में एफएफटी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा कुछ और दिन खुली रहेगी. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है. ये स्टेटमेंट फाइल न करने या गलत SFT फाइल करने पर भी आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ कर सकता है. 

किन्हें फाइल करना होता है SFT रिटर्न?

एसफटी रिटर्न फाइल करने की बाध्यता बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, सब-रजिस्ट्रार, NBFC. पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड्स/डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़, डिविडेंड दे रही कंपनियां और शेयर बायबैक कंपनियों पर होती है.

लेकिन टैक्सपेयर्स ने उठाए सवाल

विभाग के ट्वीट के बाद टैक्स फाइलर्स के बीच कई सवाल भी पैदा हो गए हैं. ट्वीट से ये तो साफ है कि अगले कुछ दिनों तक भी पोर्टल पर एसएफटी फाइल करने का मौका मिलता रहेगा. लेकिन ड्यू डेट आगे बढ़ी है या नहीं, इसपर विभाग की ओर से स्पष्टता नहीं मिल रही है. जवाब में कई लोगों ने पूछा है कि इस ट्वीट का क्या मतलब है? ड्यू डेट बढ़ा है या नहीं, एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं?

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