Tax Calculation: आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index-CCI) अधिसूचित किया है. करदाता इस इंडेक्स के जरिए अपनी अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों (securities) और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (long term capital gain tax) की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था. सामान्य तौर पर आयकर विभाग सीआईआई को जून के महीने में अधिसूचित करता है. बीते वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 331 और 2021-22 के लिए 317 था.

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि आयकर विभाग ने इस वर्ष सीआईआई तीन महीने पहले ही नॉटिफाई कर दिया है, इससे अब करदाता 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर टैक्स की सटीक गणना कर सकेंगे और जरूरी अग्रिम कर (Advance Tax) का भुगतान कर सकेंगे.’’

कॉस्ट इंडेक्स इंफ्लेशन क्या होता है?

कॉस्ट इंडेक्स इंफ्लेशन एक ऐसा पैमाना होता है, जिसपर महंगाई और परचेजिंग पावर के हिसाब से आय और टैक्स की गणना होती है. जैसे कि ये देखा जाता है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, उस दौर में आपने कितना लाभ कमाया है, और इस दौरान महंगाई कितनी बढ़ी है, जिससे कि आपका असल लाभ कैलकुलेट किया जाता है. इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ टैक्स कैलकुलेट करने में किया जाता है.

डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) में निवेश पर इंडेक्सेशन के बदले हैं नियम

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए इंडेक्सेशन का नोटिफिकेशन अहम है. दरअसल, 1 अप्रैल, 2023 से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए डेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया गया है. मतलब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अब टोटल इनकम में शामिल हो जाएगी और जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उस हिसाब से टैक्स लगेगा. इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्टमेंट करने वाला लाभ नहीं मिलेगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यह टोटल इनकम में शामिल होगी और निवेशक जिस टैक्स स्लैब में आता है, उस हिसाब से टैक्स भरना होगा.

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