इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने से एक दिन पहले एक ट्वीट करते हुए अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) फाइल करने को कहा है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में भी बताया है और साथ ही यह भी जानकारी दी है कि आप किस-किस साल का अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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इनकम टैक्स विभाग के ट्वीट में लिखा है-  'सभी टैक्सपेयर ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. आप असेसमेंट ईयर 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं और खुद को बाद में अधिक टैक्स देनदारी से बचा सकते हैं. देर ना करें, आज ही फाइल करें.'

क्या है Updated ITR?

अपडेटेड रिटर्न को 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 139(8), जिसके तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को ये ऑप्शन दे दिया कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट है कि टैक्सपेयर को ये मौका दिया जाए कि अगर उन्होंने आईटीआर नहीं फाइल किया है, या कुछ अपडेट्स हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें. 

कब फाइल कर सकते हैं Updated Return?

आपने ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया है या फिर पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

कब नहीं फाइल कर सकते Updated Return?

Updated Return कुछ शर्तों के साथ भी आता है. कुछ हालातों में आप ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, जैसे--

1. अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले कम आ रही है, तो आप नहीं भर पाएंगे.

2. अगर अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले रिफंड ज्यादा बन रहा है, तो भी नहीं भर पाएंगे.

3. अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो भी आप नहीं भर सकते ये रिटर्न. 

4. अगर आपने किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया है, तो फिर दोबारा अलाउड नहीं है. 

5. इसके अलावा, अगर आपके खिलाफ कोई सर्च चल रही है, कोई सर्वे चल रहा है. किसी भी असेट की जब्ती हुई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते.

अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे करते हैं?

आपको इसके लिए टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर ITR-U फॉर्म चुनना होगा. रिफंड क्लेम किया है तो उसकी डीटेल देनी होगी, एडिशनल इनकम अपडेट करनी होगी और फिर फॉर्म भरने के बाद आप अपना रिटर्न जरूर वेरिफाई कर लें.