PAN Aadhaar Link: कुल 61 करोड़ में से करीब 48 करोड़ पैन नंबर्स को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा चुका है. जो लोग 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करेंगे, उन्हें बिजनेस और टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने रविवार को ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब भी कई करोड़ पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए गए हैं. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने तक ये काम पूरा हो जाएगा.

31 मार्च, 2023 है पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख

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सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इसके बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये की फीस भी देनी होगी.

मार्च के बाद अवैध हो जाएगा पैन कार्ड

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस डेडलाइन को कई बार बढ़ाया भी है. अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका पैन कार्ड ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा.’’

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो कई तरह की दिक्कतों का करना पड़ेगा सामना

सीबीडीटी पिछले साल जारी किए गए एक सर्कुलर में ये साफ कर चुका है कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उस व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत तय किए गए सभी परिणामों का सामना करना होगा. इसमें आयकर रिटर्न न दाखिल कर पाना और पेंडिंग रिटर्न पर कार्यवाही न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं.

पीटीआई इनपुट्स के साथ