Haryana Property Tax: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहरों में लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान किया है. अब 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन को एक महीने से बढ़ाकर 31 जनवरी 2023 कर दिया गया है. इसके अलावा एक और घोषणा की गई है. अगर 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जाता है तो इंटरेस्ट का हिस्सा 100 फीसदी माफ हो जाएगा. अगर 31 जनवरी तक इसे जमा कर दिया जाता है तो इंटरेस्ट का 50 फीसदी माफ होगा. 

अवैध कॉलोनी को नियमित करने की भी तैयारी

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विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश किए गए अटेंशन मोशन पर चर्चा के बाद खट्टर ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार शहरी सीमा के बाहर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को नियमित करने का रास्ता भी तलाश रही है और इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है. 

924 करोड़ के टैक्स कलेक्शन का अनुमान

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों के हित में एक नयी संपत्ति आईडी (पहचान) बनाने का निर्णय लेने के बाद, राज्य में संपत्तियों की संख्या में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. पहले छह क्लस्टर में संपत्ति की कुल संख्या जो हाउस टैक्स के दायरे में आती है, वह 32 लाख 6 हजार 839 थे. इसके लिए टोटल टैक्स असेसमेंट 541 करोड़ का था. वर्तमान में सर्वे प्रॉपर्टी के  लिए टैक्स असेसमेंट बढ़कर 924 करोड़ हो गया है.

रियल एस्टेट का ग्रोथ तेजी से हो रहा है. माना जा रहा है कि अगले साल यह ग्रोथ बनी रहेगी. hBits के फाउंडर शिव पारेख ने कहा कि 2022 में कमर्शियल रियल एस्टेट का ग्रोथ अच्छा रहा. 2023 में भी इस सेगमेंट में ग्रोथ बने रहने की उम्मीद है. REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद से इस सेक्टर में अब रीटेल निवेशक भी आने लगे हैं. 2022 में आईटी, सॉफ्टवेयर, BFSI फर्म्स की तरफ कमर्शियल स्पेस की मांग में तेजी दर्ज की गई, जिसके कारण कमर्शियल रियल स्टेट में सुधार दर्ज किया गया है. इसके अलावा दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां अब भारत में खुद को स्थापित करना चाहती हैं. इसके कारण मांग बनी रहने की उम्मीद है. वर्क फ्रॉम होम समाप्त होने के बाद लोग गांव से शहर की तरफ रुख कर रहे हैं.

 

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