31 मार्च 2020 करीब है. ऐसे में क्‍या आप जानते हैं कि एकसाथ पूरा टैक्‍स बचाने के लिए आपके पास क्‍या-क्‍या Tax Saving उपाय हैं. और कैसे आप उनमें 31 मार्च से निवेश से पहले कर सकते हैं. जी बिजनेस के खास प्रोग्राम मनी गुरु में फाइनेंशियल एक्सपर्ट विकास पुरी ने टैक्‍स बचाने के विभिन्‍न इंस्‍ट्रूमेंट के बारे में बताया. उनके मुताबिक ऑनलाइन निवेश से मुश्किल आसान हो सकती है. 

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फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

आखिरी मिनट टैक्स प्लानिंग का अच्छा विकल्प

टैक्स बेनेफिट के लिए 5 साल की FD में निवेश

मूलधन और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं

10 हजार से ज्यादा कमाए ब्याज पर 10% TDS

निवेश की शुरूआत में ही मेच्योरिटी रकम का पता

FD को मच्योरिटी अवधि से पहले भी भुना सकते हैं

ऑनलाइन निवेश का भी विकल्प

KYC प्रक्रिया पूरा होना जरूरी

ध्यान रखें बैंक खाते में पैन नंबर अपडेट हो

नेट बैंकिंग के जरिए लॉग-इन कर निेवेश संभव

मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम खाते में आएगी

PPF

एकमुश्त 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं

PPF अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल

एक नाम पर एक ही PPF अकाउंट बना सकते हैं

10 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर खोल सकते हैं खाता

बच्चे के बालिग होने तक जिम्मेदारी अभिभावक की

अपना या नाबालिग अकाउंट मिलाकर 1.50 लाख रुपए तक ही छूट

PPF में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं

इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट पर लॉगिन कर अकाउंट खोले

अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा

पहले से PPF अकाउंट तो लिंक्ड सेविंग अकाउंट से फंड ट्रांसफर करें

PPF खाते में 7.9% ब्याज दर

सुकन्या समृद्धि योजना

SSY में एकमुश्त 1.50 लाख रुपए लगाने की छूट

80C के तहत डेढ़ लाख तक निवेश पर छूट

दो बेटियों के नाम पर अलग-अलह खाता खोल सकते हैं

दोनों खातों पर टैक्स छूट की लाभ मिलेगा

बेटी के 21 साल होने पर अकाउंट की मेच्योरिटी

18 साल पर पढ़ाई या इलाज के लिए 50% रकम निकासी संभव

SSY खाते में 8.4% ब्याज दर

NPS

80C के तहत 1.50 लाख तक निवेश पर टैक्स छूट

80CCD(1b) में 50 हजार की अतिरिक्त छूट

80CCD(2) एंप्लॉयर के 10% योदान पर कर्मचारी को टैक्स छूट

दो तरह के अकाउंट- टियर 1 और टियर-2

टियर-1 कंपलसरी और नॉन-विड्राल अकाउंट

रिटायरमेंट से  पहले टियर 1 से निकासी संभव नहीं

कुछ खास परिस्थिति में आंशिक निकासी संभव

रिटायरमेंट पर मिली 60% रकम टैक्स फ्री

40% रकम से एन्युटी प्लान लेना जरूरी

कैसे मिलेगी 2 लाख की छूट

80C- PPF 1.5 लाख निवेश

80CCD(1)-NPS 50 हजार की अतिरिक्त छूट

कुल टैक्स लाभ- 1.5+50,000= 2 लाख

कैसे मिलेगी 2.75 लाख की छूट

80C- PPF- 1.5 लाख निवेश

80CCD(1)-NPS 50 हजार की अतिरिक्त छूट

80CCD(2)-NPS 75 हजार(एम्प्लॉयर का योगदान)

कुल टैक्स लाभ- 1.5+50,000+75,000= 2.75 लाख

टैक्स प्लानिंग- जरूरी बातें

टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस न लें

गैर-जरूरी निवेश करने से बचें

वित्त वर्ष की शुरुआत में टैक्स प्लानिंग करें

फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह से प्लान बनाएं