केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास निकलकर नहीं आया. न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन चुका है और अभी भी इस रिजीम में बहुत से टैक्स बेनेफिट्स को शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मूड में हैं. अगर आपने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना ITR फाइल किया है , लेकिन इस बार निवेश बढ़ाए हैं, या फिर होम लोन लिया है तो इनपर छूट लेने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना होगा. इसके लिए आप अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं.

क्या है टैक्स रिजीम स्विच करने के नियम? (Switching Tax Regime)

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बजट-2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया था. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद से अपना टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आपका टैक्स अपने आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट होगा. लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि आप आईटीआर भरने के ड्यू डेट के पहले अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं. सैलरीड इंप्लॉई के पास ये विकल्प होता है कि वो अपने हिसाब से हर वित्त वर्ष पर अपना टैक्स रिजीम बदल सकें, जबकि बिजनेस इनकम रखने वालों यानी जिन टैक्सपेयर्स की इनकम किसी बिजनेस से आती है, उनके पास ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा कि वो टैक्स रिजीम स्विच कर सकें.

3 स्टेप में बदलें अपना टैक्स रिजीम

स्टेप 1: सबसे पहले अपना टैक्स रिजीम चुनें

देखें कि आपको किस रिजीम में ज्यादा फायदा है. न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स रेट मिलेगा, लेकिन अधिकतर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिलेंगे. ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट हाई हैं, लेकिन यहां आपको कई तरह के निवेश, खर्चों और दूसरी चीजों पर टैक्स छूट मिल जाती है.

स्टेप 2: अपनी पात्रता देखें

1. टैक्स रिजीम स्विच करने के लिए क्या आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, ये जान लीजिए. सैलरीड इंप्लॉई को रिजीम स्विच करने के लिए अलग से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं होती, वो अपना आईटीआर फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले ये बता सकते हैं कि वो कौन से रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं.

2. अगर बिजनेस से इनकम आती है तो आप लाइफ में एक ही बार टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं और इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई के पहले फॉर्म 10IE भरना होगा.

स्टेप 4: कैसे चुनेंगे टैक्स रिजीम?

सैलरीड इंप्लॉई को ये स्टेप फॉलो करना होगा-

- अपना ITR फॉर्म खोलिए.

- यहां ऊपर कहीं पूछा गया होगा कि कौन सा रिजीम चुन रहे हैं.

- यहां अपने हिसाब से रिजीम चुनें.

- अब अपना आईटीआर भरकर इसे वेरिफाई करके सबमिट कर दें.

बिजनेस इनकम वालों को ये स्टेप फॉलो करना होगा-

- ऑनलाइन फॉर्म 10IE डाउनलोड करे और भर लें.

- असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई से पहले भर लें.

- अब अपने हिसाब से टैक्स रिजीम चुनकर आईटीआर भर लें.

बिजनेस इनकम वाले अगर ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस स्विच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन उन्हें तभी मिलेगा, अगर उन्होंने इसके पहले कभी स्विच बैक नहीं किया है. ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो मौजूदा साल के रिटर्न में ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते.

अपना आईटीआर ध्यान से भरें और चेक करके ही सबमिट करें. ध्यान रखें कि FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है.