New ITR Filing Rules: सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ाया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब कई और इनकम ग्रुप व आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. नए बदलाव के चलते ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को टैक्‍स के दायरे में लाया जा सकेगा. नोटिफिकेशन के साथ नए नियम 21 अप्रैल से लागू माने जाएंगे. 

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नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या आमदनी 60 लाख से ज्‍यादा है, तो रिटर्न फाइल करना होगा. अगर प्रोफेशनल की कमाई सालाना 10 लाख रु से अधिक है तो भी ITR दाखिल करना होगा. इसके अलावा, TDS और TCS की रकम एक साल में 25000 रु से ज्‍यादा होने पर भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. हालांकि, 60 साल या ज्‍यादा उम्र वो टैक्‍सपेयर्स के लिए TDS+TCS की लिमिट 50,000 रु रखी गई है.

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बैंक डिपॉजिट पर भी ITR! 

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक सेविंग्‍स अकाउंट में जमा रकम 1 साल में 50 लाख या इससे ज्‍यादा है, तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा. 21 अप्रैल से नए नियम लागू माने जाएंगे. सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैकस फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा होगों को टैक्‍स नेट में आया जा सकेगा.