Income Tax Notice Alert: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न  फाइल किए जा चुके हैं और इनकी प्रोसेसिंग चल रही है. ऐसे में जिन भी आईटीआर में गड़बड़ी मिल रही है, उनपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को टैक्स नोटिस भेज रहा है. जानकारी है कि फाइल किए गए रिटर्न में डीटेल्स मिसमैच होने को लेकर डिपार्टमेंट की ओर से हजारों टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजे गए हैं. इन टैक्सपेयर्स के रिटर्न में उनके टैक्स स्टेटमेंट से अलग डीटेल मिली है, या फिर जो अमाउंट क्लेम किया गया है, वो गलत है.

कैसे नोटिस भेजती है सरकार?

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दरअसल, आपके दो टैक्स स्टेटमेंट होते हैं, Form16 और Form 26AS में आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की डीटेल दर्ज होती रहती है, और जब आप अपना सालाना रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न की डीटेल्स को इन डॉक्यूमेंट्स से मैच करता है, अगर आपने कोई डीटेल नहीं भरी है, किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है, किसी ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दी है, या फिर टैक्स डिडक्शन ज्यादा क्लेम किया है, तो ये सब डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, ऐसे में रिटर्न में मिसमैच होने को लेकर आपके पास टैक्स नोटिस का इंटिमेशन भेजा जाता है.

अगर नोटिस आए तो क्या करें?

अगर आपके रिटर्न में टैक्स क्रेडिट मिसमैच है या आपने ज्यादा डिडक्शन क्लेम किया है तो आपको इसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा. अगर TDS (tax decduted at source) में कोई गड़बड़ी है तो आपको अपने इंप्लॉयर/डिडक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी और फिर उसे सही रिटर्न फाइल करना होगा. अगर आपको सेक्शन 143(1) इंटिमेशन आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं. आपको चालान को अपने आईटीआर में दिखाना होगा, आपके रिटर्न में जो टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, वो आपको Form 26AS से मैच होना चाहिए.

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