अगर आपने चेक भरते समय या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय गलत अकाउंट नंबर फिल कर दिया है और आपका पैसे किसी गलत खाते में ट्रांसफर हो गया है तो अब आप बिल्कुल भी परेशान न हों. अब से गलत खाते में पैसा जाने पर बैंक आपकी पूरी मदद करेगा और आपको पैसा वापस मिल जाएगा. अक्सर देखने में आता है कि कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि वह कैसे अपने पैसे को वापस अपने खाते में ट्रांसफर करा सकते हैं. 

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पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

अपने बैंक को देनी होगी जानकारी

आपको सबसे पहले अपने बैंक के पास इस बारे में शिकायत दर्ज करानी होगी. अगर आपको और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में तो यह प्रोसेस जल्दी ही पूरा हो जाता है. नहीं तो आपको इस प्रोसेस में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है. 

दूसरे बैंक में भी करनी होगी शिकायत

आपने जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हैं. अगर उसका खाता दूसरे बैंक में है तो आपको वहां जाकर भी शिकायत दर्ज करानी होगी क्योंकि बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता. 

देना होगा ट्रांजेक्शन प्रूफ

इसके अलावा आपको ट्रांजेक्शन प्रूफ के रुप में बैंक को डिजिटल ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट देना होगा. ये प्रूफ देने के बाद बैंक आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसमें दो से तीन दिन का समय लगेगा. इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को ​सूचित करेगा और पैसे आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा.

कर सकते हैं केस

गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं. 

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आरबीआई ने भी जारी किए निर्देश

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो बैंक को जल्द जल्द से कदम उठाकर ग्राहक का पैसा वापस दिलाने में मदद करनी होगी.