Post Office Duplicate Passbook: पोस्ट ऑफिस (Post Office) में आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो पासबुक (post office passbook) भी दिया जाता है. साथ ही आप तमाम छोटी बचत योजनाओं (Post office schemes) में निवेश करते हैं. पोस्ट ऑफिस आपको ऐसे निवेश का सर्टिफिकेट भी जारी करता है. लेकिन अगर किसी वजह से आपका पासबुक या निवेश सर्टिफिकेट खो जाए या बर्बाद हो जाए तो आप क्या करेंगे? घबराएं नहीं आप डुप्लीकेट पासबुक (duplicate passbook) और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस अपने कस्टमर्स को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराता है. 

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खो गया तो ऐसे मिलेगा डुप्लीकेट पासबुक

इसके लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस के होम ब्रांच यानी जहां आपका अकाउंट है, वहां जाना है. अब आपको यहां एक SB 41 फॉर्म (passbook duplicate form) लेकर उसे अच्छी तरह भरना है. इसमें मांगी जा रही पूरी जानकारी सही से भरें. आपको केवाईसी के लिए सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे. साथ ही आपको पासबुक खोने के बदले लगने वाली फीस चुकानी होती है. इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, नई डुप्लीकेट पासबुक (Post Office duplicate passbook) संबंधित प्रधान डाकघरों की तरफ से जारी की जाती है.

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निवेश का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट

अगर छोटी बचत योजना या अकाउंट से जुड़ा आपका सर्टिफिकेट खो गया, चोरी हो गई, नष्ट हो गया, कट-फट गया तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं. इसके लिए पोस्ट ऑफिस होम ब्रांच में तय फॉर्मेट में एक फॉर्म होता है, जिसे भरना होता है. फॉर्म के साथ आपके साथ प्रमाणपत्रों की डिटेल्स दर्शाने वाला एक स्टेटमेंट होना चाहिए. आपको कोई क्षतिपूर्ति बॉन्ड की भी जरूरत नियमों के मुताबिक पड़ सकती है. सबकुछ वेरिफाई होने और अप्रूवल के बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं.

इन स्कीम में पैसे लगाते हैं निवेशक

पोस्ट ऑफिस में छोटी बचत योजनाओं के तौर पर टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme), पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Yojana) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हैं. पोस्ट ऑफिस में जा आप पैसे निवेश करते हैं, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं. कई स्कीम आपको टैक्स बचत भी कराते हैं.