Income Tax Return After Death India: सुनने में शायद ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी होने वाली आय टैक्स के अंतर्गत आती है. उसके कानूनी उत्तराधिकारी को INCOME TAX RETURN फाइल करने की जरूरत होती है. मृत व्यक्ति की आय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है. यानि कि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आय ITR के अंडर आती है. ऐसे लोगों के कानूनी वारिस का यह फर्ज बनता है कि वह मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें.

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विदेश में संपत्ति में भी आईटीआर(ITR) भरना होगा

अगर मृत व्यक्ति की आय और इनकम (Income) के लाभ Chapter IV में दी गई छूट की सीमा से ऊपर है, तो उसके लिए इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Return After Death India) करना जरूरी है. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की आय इस सीमा के नीचे भी है तो कुछ अन्य कारणों से भी व्यक्ति के वारिस को इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है.

इसके अलावा अगर मृत व्यक्ति की विदेश में संपत्ति है, या मृत व्यक्ति के चालू खाते में वर्तमान में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम है या फिर मृत व्यक्ति के नाम 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल है, या फिर मृत व्यक्ति विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका है ऐसी स्तिथि में मृत व्यक्ति के वारिस को इनकम टैक्स भरना होगा.  उपरोक्त परिस्तिथि में इनकमटैक्स की धारा 159 के तहत मृत व्यक्ति के वारिस को अंतिम तारीख से पहले जितनी भी देनदारी है उतना टैक्स भरना होता है. ऐसा न होने पर व्यक्ति को इनकम टैक्स कानून के तहत दंड भी दिया जा सकता है.

कानूनी वारिस इस तरह से फाइल करें Income Tax Return ( After Death )

इसके लिए आपको सबसे आधिकारिक पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्टर करना होगा. इसके बाद कानूनी वारिस के उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसमें मृत व्यक्ति के नाम, पैन नंबर, मृत्यु की तारिख, बैंक अकाउंट के डिटेल आदि भरना जरूरी है. इसके अलावा मृत व्यक्ति के वारिस का सत्यापित दस्तावेज भी जरूरी है. सभी आवश्यक चीजों को भरकर फाइल करने के बाद आईटीआर फाइल हो जाता है.