रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों को पेंशन के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना है. सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. अगर 30 नवंबर तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो पेंशन रुक जाएगी. रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा जारी रखने के लिए सभी पेंशनधारकों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है. 80 साल से कम उम्र के सभी पेंश​न​भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र भरना है. 

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ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट को ऑफलाइन यानी एजेंसियों के पास जाकर फॉर्म जमा करना होता है. लेकिन, सर्टिफिकेट को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है. ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है. साथ ही कुछ लोगों को सेंटर्स पर जाने दिक्कत होती है. ऐसे में ऑनलाइन सर्टिफिकेट जमा करके भी फायदा उठाया जा सकता है. 

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से बन सकता है काम

ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) कहा जाता है. इसे आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन जेनरेट किया जाता है. इसमें पेंश​नधारक को पेंशन देने वाली एजेंसी के सामने व्यक्तिगत तौर पर मौजूदा होने की जरूरत नहीं रहती.

ऐसे जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के जरिए जमा करने की सहूलियत है. इसमें पेंशनभोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है. जीवन प्रमाण पोर्टल से 'जीवन प्रमाण एप्लीकेशन' को डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद पेंशनभोगी को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, और पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी देनी होती हैं. आधार ऑथेन्टिकेशन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण आईडी की मदद से जीवन प्रमाण की वेबसाइट से सर्टिफिकेट की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड की जा सकती है.

नहीं किया तो रुक सकती है पेंशन

80 साल से कम उम्र वाले पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 30 नवबंर तक की है. वहीं, 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनधारकों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 महीने पहले ही 1 ​अक्टूबर से ही सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी है. अगर कोई पेंशनधारक सर्टिफिकेट को तय अवधि में जमा नहीं करता तो अगले महीने से उसकी पेंशन रोक दी जाती है. हालांकि, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर दोबारा पेंशन शुरू हो जाती है.