GST Council Meeting Updates: जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअली नेतृत्व किया. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.  पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% लगाने का फैसला लिया गया था. इस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा थाय. आज की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला. तीन राज्यों ने 28% दर को रिव्यू करने की बैठक में मांग उठाई. यह मांग दिल्ली, गोवा और सिक्किम की तरफ से उठाई गई. आज की बैठक में विदेशी गेमिंग कंपनियों पर भी सख्ती करने पर सहमति बनी है. जानकारी के मुताबिक, GST Council 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दरों का रिव्यू करेगी.

1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

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काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की दर एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी. लागू होने के छह महीने बाद एक बार फिर से इसपर रिव्यू किया जाएगा. एंट्री लेवल पर ही face value पर ही 28 पर्सेंट टैक्स लगेगा. 

टैक्स रेट को लेकर वोटिंग नहीं

रेवन्यू सचिव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर टैक्स को लेकर कोई वोटिंग नहीं हुई है. ऑफशोर कम्पनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोई भी अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होगा. गेम्सक्राफ्ट मामले में स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है. 

6 महीने बाद होगी समीक्षा

परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था. बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी. सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (GGR) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे. हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी.

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