GST on Hospital Room Rent: जीएसटी काउंसिल परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में कई सारी वस्तुओं पर जीएसटी दरों को संशोधित किया है. इसमें ब्रांडेड आटा-दाल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है. इसके साथ ही हॉस्पिटल के नॉन ICU रूम जिसका किाया 5,000 रुपये प्रति दिन से ज्यादा है, पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगाया है. हॉस्पिटल के रूम रेंट पर लगे इस GST का असर जल्द ही आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी पड़ सकता है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

प्रीमियम में होगा इजाफा

इंश्योरेंस कंपनियां तुरंत तो अपने प्रीमियम में इजाफा नहीं करती दिख रही है, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की रिफाइलिंग में इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम में 2-3 फीसदी का इजाफा कर सकती हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अलग से 18% GST लागू होता है. इसे देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को अपने हॉस्पिटल के पैकेज में भी बदलाव करना पड़ेगा. 

रिफाइलिंग में बदलेंगे प्रीमियम

बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के रूम रेंट पर इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल का खुल खर्च में बढ़ोतरी होगी और बढ़े हुए क्लेम के बाद इंश्योरेंस कंपनियां भी अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी करेंगी. इंश्योरेंस कंपनियां अपनी अगली रिफाइलिंग में इन बढ़ी हुई GST दरों को ध्यान में रखेंगी.