Gift Tax Rule: दिवाली पर गिफ्ट का लेन-देन खूब हुआ होगा. फिर भैया दूज भी था, ऐसे में फेस्टिव सीजन में गिफ्टिंग का दौर भी चला होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि आपको गिफ्ट पर भी टैक्स देना होता है? शायद आपको बिल्कुल पता हो. भारत में गिफ्ट टैक्स लगता है. लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, तब भी आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी लागू होती है. यानी गिफ्ट लेने पर तो टैक्स देना ही होता है, लेकिन गिफ्ट देने पर भी टैक्स लगता है. लेकिन किस स्थिति में? आइए समझते हैं.

किस स्थिति में गिफ्ट देने पर देना पड़ता है टैक्स?

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जब आप गिफ्ट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम किसी छोटे-मोटे गिफ्ट, कैश, या ऐसी ही कोई चीज की बात करें. गिफ्ट से मतलब किसी को मॉनेटरी या असेट ट्रांसफर भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको खासतौर पर टैक्स नियम पता होने जरूरी हैं.

किराया किसी और को दे रहे हैं तो?

जैसे मान लीजिए कि आपने अपने किसी मकान को किराये पर दे रखा है और इससे मिला हुआ किराया सीधा आपके किसी संबंधी-परिवारजन को जाता है. इसे आप उस संबंधीजन को दिए जाने वाले गिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इसपर टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि टैक्स के नियमों के हिसाब से वो किराया आपकी इनकम है. उसे पहले आपकी इनकम माना जाएगा और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर देखा जाएगा, ऐसे में ये आपके ऊपर टैक्स के तौर पर गिना जाएगा.

माता-पिता पर बच्चे की तरफ से टैक्स लायबिलिटी

इसके अलावा, एक स्थिति ये हो सकती है कि माता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया है और उसमें पैसे जमा कर रहे हैं, ये हुआ तो बच्चे के लिए गिफ्ट और पैरेंट्स की इनकम में से जा रहा है, लेकिन उस बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा हैं, उनपर जो ब्याज बन रहा है, वो भी पैरेंट्स की इनकम में ही जोड़ा जाएगा. और इसपर टैक्स लगेगा.