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Money Guru: दिवाली पर मिले गिफ्ट पर भी देना होगा टैक्स? जानिए क्या है उपहारों पर टैक्स का गणित
Money Guru: दिवाली का त्योहार आने ही वाला है. इस दौरान अक्सर एक दूसरे को महंगे तोहफे लेते या देते हैं. ऐसे में इन तोहफों पर भी टैक्स लग सकता है.
(Source: Pixabay)
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Money Guru: शादी-विवाह, जन्मदिन या किसी भी त्योहार जैसे खास मौके पर गिफ्ट लेने और देने का चलन बड़ा आम है. इन मौकों पर आप भी अपने करीबियों को गिफ्ट लेते या देते होंगे. दिवाली का त्योहार भी बस आने ही वाला है. इस दौरान कर्मचारियों को ऑफिस से बोनस मिलता है. इसके अलावा इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों को भी उपहार स्वरूप तोहफे देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि गिफ्ट के लेन-देन पर भी टैक्स लगता है. क्या आपको मालूम है कि गिफ्ट के लेन-देन पर टैक्स के क्या नियम हैं? इस बारे में हमें विस्तार से बताएंगे टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग.
किसे कहते हैं गिफ्ट?
- नकद में गिफ्ट लेना
- अचल संपत्ति – ज़मीन या मकान
- चल संपत्ति – शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग, मूर्ति आदि
किनके गिफ्ट पर टैक्स नहीं?
- पति या पत्नी
- भाई या बहन
- पति/पत्नी का भाई या बहन
- माता/पिता के भाई या बहन
- दादा-दादी या नाना-नानी
- पति/पत्नी के दादा-दादी या नाना-नानी
- बेटा या बेटी
- भाई/बहन का पति या पत्नी
कौन सा गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं?
- शादी पर मिला गिफ्ट
- वसीयत के जरिए मिलने वाला गिफ्ट
- स्थानीय प्रशासन से मिला गिफ्ट
- सेक्शन 10(23)-शिक्षण संस्थान से मिला गिफ्ट
- चैरिटेबल संस्था से मिला गिफ्ट
- रिश्तेदार से मिला गिफ्ट
कैश में गिफ्ट
- रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं
- 1 साल में 50 हजार से ज्यादा कैश पर लगेगा टैक्स
- 50 हजार से ज्यादा कैश, टैक्सेबल आय में शामिल
- 2 लाख से ज्यादा कैश लेने पर धारा 269ST के तहत पेनल्टी
माता-पिता से गिफ्ट टैक्सेबल?
- ब्लड रिलेशन में मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री
- माता-पिता, भाई-बहन से गिफ्ट पर टैक्स नहीं
- चाहे गिफ्ट 50,000 से ज्यादा हो तब भी टैक्स फ्री
पति-पत्नी में गिफ्ट पर टैक्स नियम
- पति-पत्नी में गिफ्ट लेन-देन पर टैक्स नहीं
- धारा 64 में गिफ्ट से होने वाली आय पर नियम
- पति-पत्नी में गिफ्ट लेन-देन से आय इनकम क्लबिंग के दायरे में
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर नियम
- प्रॉपर्टी,शेयर,बॉन्ड,गाड़ी आदि रिश्तेदार से मिले तो टैक्स फ्री
- प्रॉपर्टी, शेयर देने वाला रिश्तेदार नहीं तो टैक्स लगेगा
- गिफ्ट रिश्तेदार से मिले तो गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं
- गिफ्ट डीड बनवाने से ITR में स्रोस दिखाना आसान
- गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा
- वसीयत में मिली प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं
- वसीयत में मिली प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स लगेगा
गिफ्ट डीड क्यों जरूरी?
- गिफ्ट देने के पहले डीड बनवाएं
- कानूनी तौर पर गिफ्ट डीड रजिस्टर कराएं
- डीड से मिले हुए गिफ्ट के मालिकाना हक पर विवाद नहीं
- गिफ्ट डीड बनाने के लिए वकील या जानकार की मदद लें
- डीड मे तोहफा लेने और देने, दोनों का नाम होना चाहिए
- चल संपत्ति पर गिफ्ट डीड जरूरी नहीं
- अचल संपत्ति लेन-देन में डीड जरूर बनवाएं
वसीयत में संपत्ति टैक्सेबल?
- वसीयत में मिली संपत्ति गिफ्ट नहीं होती
- वसीयत में संपत्ति पर गिफ्ट टैक्स नियम लागू नहीं होते
- रिश्तेदार से मिली संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं
- पर उस प्रॉपर्टी को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा
शादी पर गिफ्ट टैक्सेबल?
- शादी पर मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री
- एम्प्लॉयर से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में
- महंगी कार या घड़ी गिफ्ट टैक्स के दायरे से बाहर है
- गिफ्ट में गहने टैक्स के दायरे में आती है
- गहने गिफ्ट करने वाले को आय स्रोत बताना जरूरी
विदेशी ट्रस्ट को गिफ्ट टैक्सेबल?
- विदेशी ट्रस्ट को गिफ्ट पर टैक्स के नियम
- विदेशी मित्र को गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में
- विदेशी मित्र या ट्रस्ट को गिफ्ट पर TDS जमा करवाना पड़ेगा
- विदेश से 50,000 तक के गिफ्ट लेने पर टैक्स नहीं
- यही गिफ्ट भारत में शादी पर मिले तो टैक्स फ्री
कैश पर टैक्स के नियम
- 2 लाख से ज्यादा गिफ्ट कैश में लिया तो पेनल्टी
- धारा 269ST के तहत पेनल्टी का प्रावधान
- पचास हजार से ज्यादा नकद मिलने पर टैक्स देना पड़ेगा
- एक साल में गिफ्ट 50,000 वैल्यू से कम तो टैक्सेबल नही
दान में मिली रकम पर टैक्स
- सोशल मीडिया कैम्पेन के जरिए पैसे जुटाने पर टैक्स नियम
- रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्था को दान टैक्स-फ्री
- गैर-सरकारी रेजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्था को दान पर 50% छूट
- PM केयर फंड में दान पर 100% टैक्स छूट
Written By:
स्वाति रैना
Updated: Tue, Oct 11, 2022
07:44 PM IST
07:44 PM IST
नई दिल्ली
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