फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Financial Year 2021-22) के लिए टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की 31 मार्च तक का समय है. अगर आपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए अभी तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो फटाफट कर लें. क्योंकि 2021-22 के लिए आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च तक कुछ खास जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा. आज हम आपको टैक्स छूट पर फायदा लेने के लिए निवेश करने की सही जगह बताते हैं, जहां आपको बेहतर रिटर्न मिले और आपका पैसा भी हमेशा सुरक्षित रहे.

टैक्स सेविंग FD है क्या?

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बता दें आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि टैक्स सेविंग FD आखिरकार है क्या?. दरअसल जो फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल के लिए ली जाती है, उसे टैक्स सेविंग FD कहा जाता है. इसमें आपको लॉन्ग टर्म यानी की 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी. कई ऐसे बैंक हैं, जो इस टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं. इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्ट पर टैक्स छूट ली जा सकती है.

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सीनियर सिटीजन को मिलता है अधिक इंट्रस्ट

देश के सभी बैंक सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा इंट्रस्ट देते हैं. आम FD के मुकाबले ये 0.50% ज्यादा होता है. ऐसे में अगर आप या फिर आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग है, तो उन्हें FD में इन्वेस्ट करने पर अतिरिक्त फायदा मिलेगा.

मिलेगा बेहतर रिटर्न

फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना बेनेफिट होगा और कितना जोखिम. वहीं अगर इमरजैंसी पड़ने पर आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको केवल उनता ही पैसा मिलेगा, जितना बैंक ने शुरुआत में बताया था.

सेक्शन 80C क्या है?

इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के अंतर्गत धारा 80सी के तहत टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्‍स छूट का फायदा उठा सकता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि 80सी में निवेश, बीमा और अन्य खर्च पर छूट दी जाती है.