e-advance ruling scheme: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ई-एडवांस रूलिंग स्कीम की शुरूआत की है. मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इसके जरिए टैक्सपेयर्स एडवांस रूलिंग के लिए अपना एप्लिकेशन एक ईमेल के जरिए भी दाखिल कर सकते हैं. इस कदम से अनिवासी भारतीयों को मुख्य रूप से लाभ होगा, जो किसी मामले के लिए भारत नहीं आ सकते हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे मामले

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 'ई-एडवांस रूलिंग्स स्कीम, 2022' (e-advance rulings Scheme, 2022) के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनवाई किया जाएगा, जहां टैक्सपेयर्स को उचित सुनवाई का अवसर मिलेगा.

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इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे कम्यूनिकेशन

आयकर अधिनियम के तहत गैर-निवासियों और कुछ विशेष टैक्सपेयर्स को एडवांस रूलिंग स्कीम में उनके भारत में किए गए लेनदेन की टैक्सबिलिटी के लिए विशेष स्पष्टता प्रदान की गई है. इसमें इस बात का भी जिक्र है कि टैक्सपेयर्स/आयकर अधिकारियों और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के बीच सभी कम्यूनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो.

रजिस्टर्ड इमेल एड्रेस पर दी जाएगी सूचना

इस स्कीम के तहत एडवांस रूलिंग बोर्ड की ओर से प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर एक ई-मेल भेजकर आवेदक को दिया जाएगा.

इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदक या अधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के तहत किसी भी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपने पंजीकृत ईमेल एड्रेस के माध्यम से एडवांस रूलिंग बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करेंगे.