Income Tax Return: अगर किसी वजह से आप अभी तक Income Tax रिटर्न नहीं भर पाएं हैं, तो इसे जल्दी भर लीजिए. ITR के नए नियमों के अनुसार अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 1 जुलाई से आपको डबल TDS चुकाना होगा. इसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) काफी सख्सी के साथ ITR नहीं भरने वालों को दोबारा मौका दे रहा है. फाइनेंशिय ईयर 2020-2021 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. इसके साथ ही इनकम टैक्स का नया पोर्टल भी शुरू हो गया है.

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ITR भरें नहीं तो लगेगा डबल TDS

फाइनेंस एक्‍ट 2021 के मुताबिक, ऐसे टैक्‍सपेयर जिन्होंने पिछले 2 वर्षों की इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है और पिछले दोनों साल टीडीएस (Tax Deduction at source) या टीसीएस (Tax collection at source) 50,000 रुपये से अधिक था, तो ऐसे मामलों में अब इस साल 1 जुलाई 2021 से उनका टीडीएस मौजूदा प्रभावी दर से दोगुने पर या 5 फीसदी जो दोनों में अधिक हो, से काटा जाएगा. नए TDS नियमों के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206AB के तहत यह प्रावधान लागू किए गए हैं. .

नया नियम इन पर नहीं होगा लागू

इनकम टैक्स का सेक्शन 206AB का ये नियम सेक्शन 192 के तहत सैलरी, 192A के तहत कर्मचारियों के बकाए के भुगतान, 194B के तहत लॉटरी, क्रॉस वर्ड में जीती गई रकम, घोड़े की रेस में जीती गई रकम, 194LBC के तहत सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में निवेश से हासिल आय और कैश विड्रॉल पर लागू नहीं होगा.

ध्यान दें, Section 206AB के तहत भारत में स्थायी प्रतिष्ठान न रखने वाले नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर पर भी यह लागू नहीं होगा. अगर दोनों सेक्शन 206AA (पैन न रहने की स्थिति में ज्यादा टीडीएस रेट) और 206AB लागू होता है तो टीडीएस रेट ऊपर बताई दरों से ज्यादा होगा. वहीं, सेक्शन 206CC और 206CCA के तहत ज्यादा टीसीएस लागू होगा. 

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