EPS 95 scheme: अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) होल्डर हैं. ऐसे में आपको ईपीएफओ (EPFO) की ईपीएस 95 स्कीम (EPS 95 scheme) या ईपीएस 1995 स्कीम के बारे में भी जान लेना चाहिए. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 शुरू की थी. ईपीएफओ के मुताबिक यह स्कीम 16 नवंबर 1995 से प्रभाव में आई थी. यह स्कीम उन कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है. ईपीएफओ की ईपीएस 1995 स्कीम (EPS 1995 scheme) के तहत 1 सितंबर 2014 से 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की सुविधा शुरू की. 

कौन है इस स्कीम के लिए एलिजिबल

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अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपका ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर होना जरूरी है. किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा होती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में चली जाती है. साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है. 

मिलते हैं ये बेनिफिट्स

कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में भी मेंबर के परिवार का एक सदस्य पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है. मौत के समय तक अगर कर्मचारी मेंबर था तो परिवार वालों को मैक्सिमम 6 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलता है. ईपीएस '95 स्कीम (EPS 95 scheme) के मुताबिक, अगर मेंबर का कोई परिवार नहीं है, तो मेंबर की मृत्यु पर जो भी नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी है, को जीवनभर पेंशन मिलता रहेगा. अगर ईपीएफ मेंबर यानी कोई कर्मचारी 58 साल की आयु से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रह पाता है, तो वह 58 वर्ष की आयु में पूरी राशि निकाल सकता है. यहां यह उल्लेखनीय है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. 

जान लीजिए ये ताजा अपडेट

ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की 1 नवंबर को परमिशन दे दी. भाषा की खबर के मुताबिक, फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ग्राहकों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है. श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते (EPS 95 scheme) से निकासी की सुविधा दी जाए.

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