भविष्य कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) ने Paytm Payments Bank पर चल रहे संकट को देखकर प्लेटफॉर्म पर होने वाले डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर 23 फरवरी से रोक लगा दी जाए. EPFO ने 8 फरवरी को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के अकाउंट में डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है, जिसे देखते हुए EPFO के सभी फील्ड ऑफिस में 23 फरवरी, 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक अकाउंट के क्लेम को स्वीकार न करें. 

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यानी कि ऐसे जो भी अकाउंट EPF Claim जारी करें, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ लिंक हों तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए. ऐसे अकाउंट में किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होगा. संस्था ने ये भी कहा कि लोगों को इस नए बदलाव के बारे में जागरूक करने की जरूरत है. EPFO ने पिछले साल ही Paytm Payments Bank Airtel Payments Bank के जरिए ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की थी.

आरबीआई ने 31 जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया था. कई नियमों के उल्लंघन के चलते इसकी बैंकिंग सर्विसेज़ पर 29 फरवरी से रोक लगाने की घोषणा हो चुकी है. इस प्लेटफॉर्म पर बैंक अकाउंट्स में कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होगा. इसके बाद से EPFO ने भी इस प्लेटफॉर्म को अपने नेटवर्क से निकालने का फैसला किया है.

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था. इसके बाद पेटीएम पर FEMA नियमों के उल्लंघन के आरोप भी आए थे, जिसे कंपनी ने खारिज किया था, हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस बारे में जांच शुरू कर चुका है.