कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension scheme) के पेंशनर्स (Pensioners) ध्यान दें. अगर आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, नंबर को दोबारा हासिल किया जा सकता है. घर बैठे अपना PPO नंबर हासिल कर सकते हैं. कर्मचारी के रिटायरमेंट (Retirement) के बाद  EPFO की तरफ से PPO नंबर जारी किया जाता है. यह एक तरह का यूनीक नंबर (Unique number) होता है. PPO नंबर की मदद से ही रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को पेंशन (Pension) मिलती है.

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EPFO ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई पेंशनर अपना PPO नंबर खो देता है तो इसे हासिल करने के लिए वह अपने बैंक अकाउंट या फिर प्रोविडेंट फंड नंबर (Provident fund) की मदद से दोबारा हासिल कर सकता है.

PPO नंबर के लिए क्या करना होगा? (How to get PPO number)

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं.
  • अब लेफ्ट साइड में दिए हुए ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ के विकल्प पर क्लिक करें.
  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. पेज के लेफ्ट साइड में दिए ‘Know Your PPO No. विकल्प पर क्लिक करें.
  • अपने बैंक अकाउंट नंबर को डालना होगा, ​जो आपके पेंशन फंड से लिंक्ड है. इसके अलावा अपना PF नंबर (मेंबर आईडी) को डालकर सर्च कर सकते हैं.
  • ​डिटेल्स के सबमिट होने पर PPO नंबर स्क्रीन पर शो होने लगेगा.

ऐसे भी मिल सकता है PPO नंबर (Check your PPO number)

इसके अलावा आप https://mis.epfindia.gov.in/PensionPaymentEnquiry/ को नए टैब में खोलकर भी अपना PPO नंबर हासिल कर सकते हैं. PPO नंबर संबधित जानकारी प्राप्त करने के लिए EPFO की अलग वेबसाइट है, जो तरीका ऊपर बताया गया है. इस पोर्टल पर जीवन प्रमाण पत्र, पेमेंट संबंधी जानकारी और अपने पेंशन स्टेटस के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है.

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पेंशनर्स के लिए क्यों जरूरी है PPO नंबर? (PPO number for Pensioners)

PPO नंबर 12 डिजिट का एक महत्वपूर्ण नंबर है. यह एक रेफरेंस नंबर है, जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (central pension accounting office) से कम्युनिकेशन करने के लिए होता है. PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है. बैंक की किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर PPO नंबर जरूरी होता है. अगर आप अपने पेंशन संबंधी कोई शिकायत EPFO में दर्ज कराते हैं तो यहां भी PPO नंबर देना होता है. ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी PPO नंबर की जरूरत होती है. हर साल जीवन प्रमाण जमा करते वक्त भी PPO नंबर मेंशन करना होता है.