EPFO Circular: कोरोनावायरस की स्थितियों को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बार फिर अपने सब्सक्राइबर को एडवांस स्कीम का फायदा दिया है. EPFO सब्सक्राइबर अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं. यह पैसा आपको वापस नहीं करना होगा. इसके लिए EPFO सदस्‍य ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. EPFO ने इसके लिए EPF स्कीम-1952 में बदलाव किया है. कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं. 

1 लाख रुपए तक ले सकते हैं एडवांस

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) मेंबर्स अब किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख रुपए तक एडवांस निकाल सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. EPFO की तरफ से जारी 1 जून के सर्कुलर में कोविड-19 बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए का मेडिकल एडवांस दिया जाएगा. बता दें, EPFO ने हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF खाते से एडवांस की मंजूरी दी है. 

72 घंटों के अदंर प्रोसेस हो रहा क्लेम

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, फुल केवाईसी वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर ऐप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है. पिछले साल इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली थी. EPFO ने कोविड-19 के ऐसे 76.31 लाख एडवांस क्लेम के तहत कुल 18,698.15 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी.

ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF से पैसा

- PF निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना पड़ेगा.

- वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा. जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें.

- खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं. अब 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें.

- अगले पेज पर Services ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें.

- आप मेंबर की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं. अब वैरिफाई करने के लिए और 'हां' पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें.

- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें. इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for’ लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें.

क्लेम के लिए कुछ शर्तें

- UAN एक्टिवेट होना चाहिए.

- आपका वेरिफाइड आधार UAN से लिंक होना चाहिए.

- IFSC कोड के साथ बैंक खाता UAN से लिंक होना चाहिए.

Zee Business Hindi Live