अगर आपका PAN कार्ड खो गया है या नया बनवाना है तो उसके लिए Income Tax दफ्तर के चक्‍कर काटने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्‍स (Income Tax) विभाग ने E-PAN तुरंत जारी करना शुरू कर दिया है. इनकम टैक्‍स की आधिकारिक वेबसाइट से कोई भी E Pan ले सकता है. इसमें आपको सिर्फ दो नंबर भरने होते हैं और E PAN कुछ ही मिनटों में जारी हो जाता है.

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ये दो नंबर देने होंगे

यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक PAN नहीं बनवाया या खो गया है. E PAN के लिए आपको अपना आधार नंबर (Aadhaar card number) देना होगा, जिससे OTP जनरेट होगा और आपको E-PAN चंद मिनटों में जारी हो जाएगा. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की मानें तो इससे लोगों को PAN कार्ड लेने में काफी सहूलियत हो रही है.

कैसे काम करेगा सिस्‍टम

आयकर विभाग की वेबसाइट पर https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home जाएं

वहां Instant PAN through Aadhaar New लिंक पर क्लिक करें

फिर दो ऑप्‍शन खुलेंगे-पहला Get New PAN

दूसरा- चेक स्‍टेटस/डाउनलोड PAN

अब Aadhaar संख्या देनी होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.

OTP से Aadhaar की जानकारियों का सत्यापन होगा.

इसके बाद तत्काल E PAN जारी हो जाएगा और ग्राहक अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे.

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ऑनलाइन रीप्रिंट कराने का तरीका

अगर आप दूसरा पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन रीप्रिंट करा सकते हैं. आयकर विभाग UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी करता है. आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी की ओर से जारी होता है आप उसके जरिए अपना पैन रिप्रिंट करा सकते हैं.

रुक सकते हैं ये जरूरी काम

वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्‍लाई करने समेत 16 जगहों पर इसे जरूरी बना दिया है. यानि अगर आपके पास PAN नहीं है तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं.