Widow Pension: पति की मृत्यु के बाद शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से विधवा पेंशन (Widow Pension) दी जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई महिलाएं अपने पति पर ही निर्भर करती हैं और उनकी मृत्यु हो जाने पर महिलाओं के सामने बच्चों की देखभाल और रोजी रोटी कमाने की दिक्कत आती है. ऐसे में सरकार की ओर से इन महिलाओं को विधवा पेंशन दी जाती है ताकि भविष्य के लिए महिलाएं खुद को आर्थिक तौर पर सक्षम कर सके. अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो इस खबर में बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है. 

सरकार की ओर से मिलती है पेंशन

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जिन शादीशुदा महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की ओर से भरण पोषण के लिए उन्हें पेंशन दी जाती है. सरकार की ओर से ऐसी महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जाती है. इस पेंशन के लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. 

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इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • महिला का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक खाते की जानकारी
  • निवास प्रमाण पत्र

पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई?

विधवा पेंशन में अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/widow_h.aspx पर जाना होगा. इसके बाद महिला के नाम के साथ-साथ कई तरह की जानकारियां देनी होंगी. इसके बाद आवेदन फॉर्म को सब्मिट कर दें. विधवा पेंशन का लाभ सिर्फ 18-60 साल की उम्र की महिलाओं को ही मिल सकता है. दोबारा शादी करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है.