कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से Mediclaim या Life बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी (E Policy) जारी करने की इजाजत दे दी है. 

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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को छाप कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट दे दी. हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है. 

इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेंगी. विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह फैसला किया है. 

कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा. साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी. अगर ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा. 

इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को हरेक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी इजाजत दे दी है.

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नियामक ने यह भी कहा कि अस्पताल पॉलिसी शर्तों के मुताबिक बीमित व्यक्ति के नकद रहित (Cashless) इलाज से इनकार नहीं कर सकते. IRDA के निर्देश पर सभी 30 जनरल और हेल्‍थ बीमा कंपनियां, जो स्वास्थ्य बीमा भी देती हैं, Covid केंद्रित स्वास्थ्य पॉलिसी देना शुरू कर दिया है. इसे कोरोना कवच कहा जाता है.

IRDA के मुताबिक Coronavirus के खिलाफ अभियान में Doctor और दूसरे हेल्‍थ वर्करों ने जो योगदान दिया है, उसको देखते हुए बीमा कंपनियां कोरोना कवच के लिये डॉक्टरों और अन्य स्वासथ्यकर्मियों को 5 प्रतिशत छूट देंगी.