कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के कारण सरकार ने हर वर्ग के लोगों को कोई न कोई सहूलियत प्रदान की है. इसमें कर्ज की किस्तों के भुगतान में तीन माह की मोहलत दी गई है. रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि ये छूट हर तरह के लोन (Loan), क्रेडिट कार्ड बकाए (Credit Card Loan), कंपनियों पर कर्ज (Company Loan), कृषि कर्ज (Agriculture Loan), फसली कर्ज सहित सभी तरह के लोन पर लागू होगी. 

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कोविड- 19 (Covid 19) महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के कारण रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियां में उत्पन्न रुकावट को ध्यान में रखते हुए कर्ज की किस्त के भुगतान का बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक ठाक चल रहे काम धंधे चलते रहें, खुदरा कर्ज, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंपनी लोन सहित सभी तरह के कर्जों की वसूली 3 माह तक नहीं होगी.

रिजर्व बैंक के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 31 मई तक बकाया प्रिंसिपल या ब्याज की रकम, बुलेट भुगतान, समान मासिक किस्तें और क्रेडिट कार्ड की बकाया किस्तें इस राहत में शामिल होंगी. 

केद्रीय बैंक के मुताबिक सभी तरह के कर्ज भुगतान की डेडलाइन 3 महीने आगे बढ़ाई गई है. इस दौरान बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा. बैंक ने कहा है कि सभी तरह के लोन पर जिसमें एग्रीकल्‍चर लोन, रिटेल और फसली कर्ज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्त संस्थानों को 3 माह के लिये भुगतान पर रोक की अनुमति दी जाती है. 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि रिटेल लोन, ओवरड्राफ्ट के रूप में दी गई कार्यशील पूंजी के मामले में कर्जदाताओं को इस तरह की सुविधाओं पर लागू ब्याज की वसूली को 3 महीने के लिये आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है. हालांकि, उसने कहा है कि लेकिन इस डेडलाइन के समाप्त होते ही पूरा बयाज तुरंत वसूला जाना चाहिये. केन्द्रीय बैंक ने इस संबंध में और भी कई चीजों को स्पष्ट किया है.