बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई खास ऐलान नहीं हुआ. लेकिन, अंतरिम बजट में दी गई छूट को जारी रखा गया. अगर आपकी सालाना इनकम पांच लाख रुपए या उससे कम है तो आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा. लेकिन, यहां एक ट्विस्ट है. यह छूट सीधे तौर पर सालाना इनकम पर लागू नहीं होती. बल्कि अंतरिम बजट में दी गई रिबेट के आधार पर ही 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की इनकम भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टैक्स से जुड़े किसी भी नियम से बच गए हैं तो यह गलत है. बता दें, अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट दी जाती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 3 लाख रुपए है. अब पांच लाख तक छूट कैसे मिलेगी?

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कैसे फ्री होगी 5 लाख की इनकम

दरअसल, मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के अंतरिम बजट में रिबेट देने का ऐलान किया था. इस रिबेट के साथ 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो गई. मतलब यह छूट और कटौती के बाद जो आय बच जाती है उस पर आपको टैक्‍स देना होता है. टैक्‍स की गणना करने के बाद रिबेट आपको इनकम टैक्‍स की राशि के भुगतान में राहत देता है. यह वह राशि होती है जिस पर करदाता को टैक्‍स नहीं देना होता है. उदाहरण के तौर पर धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट. इसके अनुसार अगर आपकी सालाना आय 3.5 लाख रुपए से कम है तो आप 2,500 रुपए तक के रिबेट का दावा कर सकते हैं.

ऐसे टैक्स फ्री होगी 5 लाख तक इनकम

मान लीजिए किसी व्‍यक्ति की सालाना कमाई 5 लाख रुपए है और उसे 50,000 रुपए का HRA मिलता है. छूट के बाद उसकी आय 4.5 लाख रुपए होगी. अगर हम मान लें कि धारा 80सी के तहत उसने 1.5 लाख रुपए के डिडक्‍शन का फायदा उठाया है तो उसकी कुल आय 3 लाख रुपए होगी जिस पर टैक्‍स देना होगा. 5% के हिसाब से उसे 2,500 रुपए टैक्‍स देना होगा. 2,500 रुपए का रिबेट मिलने की वजह से उस व्‍यक्ति पर कोई इनकम टैक्‍स नहीं लगेगा. 

तभी मिलेगा छूट का फायदा

5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को आयकर के सेक्शन 87A के तहत छूट का लाभ दिया जाएगा. इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिर्टन भरें. अगर आपकी पांच लाख रुपए सालाना आय है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है. आयकर छूट का फायदा उठाने के लिए आपको अपनी सालाना आय घोषित करनी होगी. 5 लाख तक की आय पर छूट रिबेट को तौर पर मिलेगी. आपके स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

ITR के लिए पैन जरूरी नहीं

इनकम टैक्स चुकाने के लिए अब जरूरी डॉक्युमेंट्स में पैन कार्ड शामिल नहीं होगा. बिना पैन नंबर के भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि अब से ITR के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं है, सिर्फ आधार के लिए जरिए भी काम चल सकता है. वहीं, सरकार इनकम टैक्स नोटिस भेजने के लिए भी अलग से सेंट्रल सेल बनाएगी. 

मौजूदा टैक्स स्लैब

  • 2.5 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
  • 2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
  • 5,00,001 से 10 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा
  • 10 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.