भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के बैंकों में हजार करोड़ रुपये बिना क्लेम किए पड़े हैं. इन खातों के ओरिजिनल अकाउंट होल्डर की मृत्यु बिना नॉमिनी फाइल किए हो गई है. जिस कारण किसी ने फंड को क्लेम नहीं किया है. इस वजह से बैंक अकाउंट से लेकर हर तरह के इंवेस्टमेंट पर नॅामिनी को मेंशन करना बहुत जरुरी है. कई बार देखा जाता है कि लोग किसी कारण से अपने बैंक अकाउंट या किसी ओर स्कीम या फंड में इंवेस्टमेंट के समय नॅामिनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं.  ऐसा न करना आपके परिवार के लिए आने वाले समय में कई परेशानियों का कारण बन सकता है. अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर या इंवेस्टर की मृत्यु बिना नॅामिनी को डाले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवारजनों को पैसे लेने के लिए तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है. इसके साथ ही बिना नॅामिनी वाले फंड में गड़बड़ी की आशंका भी बनी रहती है. इसलिए अगर आपने भी अपने बैंक अकाउंट या किसी दूसरे इंवेस्टमेंट में नॅामिनी का नाम मेंशन नहीं करा है तो आप भी जल्द से जल्द नॅामिनी का नाम ऐड कर लें. आज के समय में आपको म्यूचुअल फंड , एफडी, पीएफ अकाउंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एलआईसी पॅालिसी आदि जैसी स्कीम में इंवेस्टमेंट के समय ही आपसे नॉमिनी का नाम भरने के लिए कहा जाता है. इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट में भी नॅामिनी के नाम को डालना जरूरी होता है.

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नॅामिनी क्या होता है

सरल शब्दों में कहें तो अकाउंट होल्डर, म्यूचुअल फंड इंवेस्टर, लॉकर होल्डर, शेयर मार्केट इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाने के बाद उस अकाउंट में पड़ी राशि को क्लेम करने के लिए किसी रिशतेदार या करीबी का नाम देना जरुरी होता है. आपके मेंशन किए गए नाम को नॅामिनी कहा जाता है. इसके लिए आप जिस को भी क्लोज रिलेशन में मानते हैं. उनका नॅामिनेशन करा सकते हैं. वो आपके माता-पिता,पति, पत्नी या भाई-बहन हो सकतें है. आप जब भी किसी नए बैंक अकाउंट को ओपन करने या किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते  हैं. तब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म दिया जाता है. इस फॅार्म का एक पार्ट होगा जहां आपको नॅामिनेशन फिल करना होता है. कई स्कीम में आपको एक से ज्यादा नामों को नॅामिनेट करने की सुविधा दी जाती है. 

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नॅामिनेशन करते समय क्या ध्यान रखें

नॅामिनेशन करते समय फॅार्म में नॉमिनी का पूरा नाम, उसकी उम्र, पता और आपके साथ क्या रिश्ता है, इन बातों को मेंशन करना चाहिए. नॉमिनी के नाबालिग होने की कंडीशन में एक बड़े व्यक्ति को नॅामिनेट करें और उसका पूरा नाम, उम्र, एड्रेस और नॉमिनी से रिश्ता मेंशन करें. अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने नॅामिनी को मेंशन किया है तो परिवार को आधार कार्ड, पैन कार्ड या आईडी सब्मिट करने पर ही फंड की प्राप्ति हो जाती है. लेकिन बिना नॅामिनेशन की स्थिति में परिवार को उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट लेने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.