Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: अगर आप बेरोजगार हो गए हैं, तो आपको सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. नौकरी छूटने के बाद आप इसका फायदा उठा सकते हैं. सरकार ने इसके लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) नाम की स्कीम शुरू की है. इस स्कीम के जरिए कई बेरोजगार हैं, जिन्हें फायदा मिल चुका है. इस स्कीम का कंट्रोल कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के हाथ में है. महामारी को देखते हुए सरकार ने 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है. 

क्या है 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना'?

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'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को गुजारा करने के लिए भत्ता दिया जाता है. बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है. 3 महीने के लिए वह औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है. बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है. 

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कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?

योजना से लाभ उठाने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद ESIC से आवेदन की पुष्टि की जाती है और इसके सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी.

कौन ले सकता है योजना का फायदा?

प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करने वालों का कंपनी हर महीने PF/ESI सैलरी से काटती है. ऐसे नौकरीपेशा लोग बेरोजगार होने पर योजना का फायदा ले सकते हैं. ESI का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है. इसके लिए ESI कार्ड बनता है. कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं. ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है. हालांकि, दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपए है. योजना का फायदा लेने के लिए आपके कंट्रीब्यूशन की अवधि में कम से कम 78 दिनों की होनी चाहिए. हालांकि, योजना का फायदा तभी मिलेगा जब 3 महीने तक कोई बेरोजगार रहता है. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा कोई भी बेरोजगार जीवन में एक बार ही ले सकता है.

कैसे कराएं योजना के लिए रजिस्ट्रेशन?

योजना का फायदा लेने के लिए ESIC की बेवसाइट पर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें.

https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की नजदीकी ब्रांच में जमा कराना होगा.

फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरी का एफिडेविड भी लगेगा.

इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा.

गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा फायदा

उन लोगों को स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है. इसके अलावा आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.