केंद्र ने इस साल की शुरुआत में आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. ये दोनों आधिकारिक दस्तावेज - एक आधार कार्ड और एक राशन कार्ड - प्रमुख पहचान प्रमाण हैं. एक राशन कार्ड आपको सरकार द्वारा अनुदानित दरों पर ईंधन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है.अब सामाजिक कल्याण योजनाओं का ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को भी आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना जरूरी है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपके लिए आवश्यक दस्तावेज़: आपके राशन कार्ड की फोटोकॉपी, साइट पर सत्यापन के लिए मूल, सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी, परिवार के मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, परिवार के मुखिया की पासपोर्ट आकार की फोटो , और बैंक अकाउंट में बैंक पासबुक की एक कॉपी जो आधार के साथ लिंक नहीं है. दोनों दस्तावेजों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जोड़ा जा सकता है.

अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

राशन कार्ड-आधार कार्ड लिंक प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक है. उसी के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें.

सबसे पहले, आपको आधिकारिक आधार लिंकिंग वेबसाइट पर जाना होगा और “स्टार्ट नाउ” पर क्लिक करना होगा.

आपको जिस जिले और राज्य में रहते हैं, उसमें आपको पते की डिटेल्स दर्ज करना होगा.

दिए गए ऑप्शन में से राशन कार्ड के रूप में लाभ प्रकार चुनें.

अब आपको योजना का नाम चुनने की आवश्यकता है, जो राशन कार्ड है.

अपना आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, ईमेल पता और मोबाइल नंबर भरें.

अब आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जो आपने फॉर्म में दिया है.

OTP दर्ज करें.

आपको एक सूचना प्राप्त होगी जो आपको सूचित करेगी कि आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है.

अब आवेदन का वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफिकेशन के बाद, आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ जाएगा.

अपने राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें ऑफलाइन?

आप अपनी सुविधा के अनुसार आधार को राशन कार्ड के साथ ऑफलाइन लिंक कर सकते हैं. 

अपने आधार कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों की फोटोकॉपी और साथ ही अपने राशन कार्ड की प्रति प्राप्त करें.

अगर आपने अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी भी साथ ले जाएँ.

आपको परिवार के मुखिया के पासपोर्ट आकार के फोटो भी ले जाने होंगे और राशन कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा करने होंगे.

संबंधित विभाग के दस्तावेजों के पहुंचने के बाद आपको एक ईमेल या एसएमएस के रूप में एक सूचना मिलेगी.

दस्तावेजों को संसाधित किया जाएगा और आपके राशन कार्ड के आधार से लिंक होने के बाद आपको एक सूचना प्राप्त होगी.

 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

अगर आप तय समय में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ 30 सितंबर तक ही पीडीएस से अनाज मिलेगा. लिहाजा फटाफट अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें. हालांकि, केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्‍यों व केंद्रशासित प्रदेशों को स्‍पष्‍ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्‍तविक लाभार्थी को आधार नंबर उपलब्‍ध नहीं कराने के कारण उसके कोटा का अनाज देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए. उनका नाम या राशन कार्ड पीडीएस से नहीं हटाया जा सकता है.