उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के बाद महिला उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) एग्जाम (Civil Services Exam) रिजल्ट में सुधार किया है. इस मामले में एक याचिकाकर्ता खुशबू बंसल (Khushboo Bansal) ने कोर्ट में अपील दायर की थी. आयोग ने खुशबू को एग्जाम में फेल घोषित कर दिया था, क्योंकि वह यूपी की रहने वाली नहीं थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यूपीपीएससी ने खुशबू को योग्य मानते हुए अपने रिजल्ट में सुधार किया है.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट 30 मार्च, 2019 को जारी किया था. इसमें महिलाओं की कटऑफ 116 अंकों पर थी. इसमें एक कैंडिडेट खुशबू को 116 मार्क्स मिले, लेकिन उसे सफल कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था. यह कटऑफ यूपी में रहने वाली महिला कैंडिडेट्स की थी, जबकि खुशबू दिल्ली की रहने वाली थी. 

इस मुद्दे को लेकर खुशबू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद खुशबू के पक्ष में फैसला सुनाया और आयोग को रिजल्ट में सुधार करने का आदेश दिया.

कोर्ट के आदेश के बाद यूपीपीसीएस ने अपने रिजल्ट में सुधार करते हुए नई लिस्ट जारी कर दी है. नई लिस्ट में अन्य राज्यों की 160 महिला कैंडिडेट्स ने भी क्वालिफाई किया गया है. अब ये कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं. 

सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाएं 18 अक्टूबर से शुरू होंगी. इन कैंडिडेट्स को अपने-अपने डाक्यूमेंट्स जमा करने को कहा गया है.