Form ITR-U क्या है? कौन भर सकता है ITR-U?
IT Act में एक नया प्रोविशन ऐड किया गया है - सेक्शन 139(8A). Form ITR-U इस सेक्शन के अंडर आने वाला एक ऐसा फॉर्म है जो टैक्सपेयर को मौका देता है की वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकें. इस फॉर्म से कोई भी टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल के अंदर रिटर्न को अमेंड कर सकता है...