Marriage gathering limit: कोविड महामारी (COVID-19 cases) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में 100 मेहमानों की सीमा (marriage and social gathering) को फिर से लागू करने का फैसला किया है. 

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राज्य सरकार (Uttar Pradesh Government) ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड (Corona Pandemic) के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ब्याह-शादियों में लोगों की संख्या को सीमित रखने का फैसला किया है. 

मुख्यमंत्री ने शनिवार रात को सभी जिलाधिकारियों को शादी व अन्य कार्यक्रमों में 100 मेहमानों के प्रवेश सीमा को सुनिश्चित करने के लिए कहा. राज्य का गृह विभाग इस बारे में एक औपचारिक आदेश जारी करेगा.

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गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) के जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा पर रैंडम टेस्ट करना शुरू कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रसार की जांच करने के लिए अधिकारियों को ट्रेसिंग, टेस्ट और इलाज का निर्देश दिया है.

दिल्ली सरकार ने भी तय की लिमिट (Delhi government)

इससे पहले दिल्ली सरकार (Delhi government) ने भी ब्याह-शादियों में लोगों की संख्या (marriage gatherings) सीमित करते हुए 50 तय की थी. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है. 

राजस्थान के 8 जिलों में रात का कर्फ्यू (Night Curfew in Rajasthan)

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आठ जिलों में रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की है. इन आठ जिलों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा शामिल हैं.

बाजार, रेस्तरां, दुकानें आदि 7 बजे शाम तक बंद हो जाएंगे. और इन शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा. कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे कि मेडिकल शॉप, रेलवे और हवाई यात्रियों को छूट दी जाएगी.

राज्य में Corona के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए शनिवार को एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये फैसला किया गया.

बैठक में यह निर्णय किया गया कि मास्क (Face Mask) नहीं पहनने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो पहले 200 रुपये था. इसके अलावा, विवाह समारोहों में 100 लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए.