Uttar Pradesh में 18 साल से ज्‍यादा उम्र वाले सभी लोगों का सरकार Free में टीकाकरण कराएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा. इसके अलावा सरकार कोरोना काल के दौरान जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को और भी सरल बनाएगी. इनमें दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को बैठक करके रणनीति तैयार करने का निर्देश मिला है. 

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सरकार ने लोगों से की ये अपील 

कैबिनेट बैठक में CM वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे. करीब 1 घंटे तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को Free में वैक्सीन लगाई जाएगी. हालांकि, जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं, उनसे सरकार ने अपील की है कि वह निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा लें. 

तीन श्रेणियों में होगा वैक्सीनेशन

1 मई से टीकाकरण 3 श्रेणियों में होगा. सबसे पहले जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके बाद 45 साल के ऊपर के लोगों को और फिर 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी. 

28 दिन की पेड लीव देनी होगी

सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं. उन्हें कोविड (Coronavirus) के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. इसके साथ ही कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.

पहली बार 1 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा. अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढंकना होगा. ऐसा न करने पर लोगों को पहली बार 1 हजार रुपये का फाइन देना होगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि 10 गुना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है.

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