Tax news today; अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान में गेस्ट लेक्चर देते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब आने वाले समय में अतिथि के रूप में व्याख्यान (गेस्ट लेक्चर) देने पर हुई कमाई पर आपको 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकाना होगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, एडवांस रुलिंग ऑथोरिटी (AAR) की कर्नाटक पीठ ने यह व्यवस्था दी है. आवेदक साईराम गोपालकृष्ण ने एएआर से संपर्क कर पूछा था कि क्या अतिथि व्याख्यान से हुई आमदनी टैक्स (GST on guest lecture) लायक सर्विस में आती है.

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ये सेवाओं की छूट वाली कैटेगरी के तहत नहीं

खबर के मुताबिक, एएआर ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि इस तरह की सेवाएं दूसरे पेशेवर, तकनीकी और कारोबारी सेवाओं के तहत आती हैं और ये सेवाओं की छूट वाली कैटेगरी के तहत नहीं हैं. ऐसे में इस प्रकार की सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा. एएआर के इस आदेश का मतलब है कि सेवा पेशेवर जिनकी आमदनी 20 लाख रुपये से ज्यादा होगी उन्हें गेस्ट के रूप में व्याख्यान (GST on guest lecture) से हुई कमाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

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इनके लिए खुलेगा परेशानियां का बॉक्स

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस व्यवस्था से लाखों फ्रीलांसर, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसर और अन्य के लिए परेशानियां का ‘बक्सा’ खुल जाएगा. ये लोग एक निश्चित राशि के भुगतान पर अपने ज्ञान को साझा करते हैं.