अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) में ज्यादातर काम-धंधों को छूट दे दी गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों मेट्रो ट्रेन सर्विस भी शुरू हो गई है. अब बारी है एजुकेशन सेक्टर की. स्कूल-कॉलेजों को कुछ खास मानकों के साथ 21 सितंबर से खोलने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री (Health Ministry) ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 

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9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी जो पूरी तरह स्टूडेंट्स की मर्जी पर होगा. बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी. 

गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेंनमेंट जोन (containment zones) के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा कंटेंनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल स्टॉफ को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी.

स्कूल के जो कर्मचारी हाई रिस्क में हैं जैसे- बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और किसी मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारी के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. ऐसे लोगों को फ्रंटलाइन काम नहीं दिया जाएंगे.

स्कूल में एंट्री और एग्जिट अलग-अलग गेट से होनी चाहिए. स्कूल में दाखिल होते समय गेट पर थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनीटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए. जिन्हें किसी भी तरह का लक्षण नहीं हैं सिर्फ वही छात्र और टीचर स्कूल के अंदर जा सकेंगे. भीड़ मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए.

स्कूल में टीचर्स यह सुनिश्चित करें कि छात्र पेंसिल, पेन, किताब, टिफिन, पानी की बोतल जैसी चीजों को आपस में शेयर न करें. यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र और टीचर, दोनों हर समय मास्क लगाकर रहें.

अगर स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी का रोज सैनिटाइजेशन हर बार होना चाहिए. हर दिन क्लासरूम, कॉमन एरिया और बाथरूम सैनीटाइज किया जाना चाहिए. 

 

अगर कोई छात्र या शिक्षक बीमार है तो वह स्कूल ना आए. स्कूल में एक अलग से आइसोलेशन रूम भी बनाया जाना चाहिए ताकि अगर कोई बीमार है तो स्वास्थ्य सुविधाएं आने तक वह उस रूम में रह सके. अगर कोई छात्र बीमार पड़ता है तो माता-पिता के साथ लोकल हेल्थ अथॉरिटी को भी बताना होगा.

स्कूल में जगह-जगह डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी ताकि जिस में इस्तेमाल किए गए मास्क को फेंका जा सके. स्कूल में हर समय सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए.

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क्या हैं नई गाइडलाइन

- सिर्फ वही स्कूल खुल पाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं.

- स्कूल में सिर्फ 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इस दौरान बुलाया जाएगा.

- स्कूल में क्लास शुरू करने से पहले सभी जगह जैसे- क्लासरूम, लैबोरेट्री, टीचिंग एरिया, कॉमन यूटिलिटी को 1 फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा.

- स्कूलों में छात्रों और टीचर्स के बीच में 6 फीट से ज्यादा की दूरी रहे इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट अलग से किए जाएगा.

- जिन स्कूलों को क्वारांटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया, उन्हें ठीक से साफ और सैनिटाइज किया जाएगा.

- स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बजाय अटेंडेंस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी.

- साबुन की व्यवस्था के साथ-साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी.

- असेंबलियों, खेल और इवेंट जैसे आयोजन जिसमें भीड़भाड़ हो उन पर रोक रहेगी.

- किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर हर जगह लिखे होने चाहिए.

- एयरकंडिशनिंग / वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.

- सभी एयर कंडीशनिंग की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए.

- इस दौरान स्कूल की कैटीन, कैफेटेरिया और मैस जैसी सुविधा बंद रहेंगी.