पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिल गई है. बाजार विनियामक सेबी (Sebi) के मुताबिक घोटालों में घिरी निवेश कंपनी PACL के 12 लाख निवेशकों (investor) को 429 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का पेमेंट किया जा चुका है. इनमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं, जिनका कंपनी पर दस हजार रुपये तक का दावा था.  

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बता दें कि मामला खुलने के बाद Sebi ने पूरा केस अपने पास ले लिया था. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई थी;http://sebipaclrefund.co.in/. इसमें रजिस्‍ट्रेशन करने वाले को उसका पैसा वापस मिल गया है.

Sebi को जांच में पता चला था कि PACL Ltd  ने एग्री और अचल सम्पत्ति प्रोजेक्‍ट में निवेश के नाम पर निवेशकों से गलत ढंग से 60,000 करोड़ रुपये जुटाए थे. कंपनी का यह गोरखधंधा 18 साल तक चलता रहा. 

सेबी के मुताबिक अब तक 12,48,344 लोगों के क्‍लेम सेटेलमेंट के तहत कुल 429.13 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. इन आवेदकों के दावे ज्‍यादातर 10 हजार रुपये तक के थे. 

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कौन से दस्तावेज मांगे थे?

1. पैन कार्ड कॉपी

2. पासपोर्ट फोटो

3. कैंसिल चेक

4. बैंकर का प्रमाणपत्र

5. PACL सर्टिफिकेट

6. PACL रसीदें