चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) के करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर छत्तीसगढ़ से आई है, जहां राज्य सरकार ने निवेशकों की मदद के लिए प्रत्येक जिला पंचायत में निशुल्क पीएसीएल हेल्प सेंटर (PACL help centers) शुरु किया है. इन हेल्प सेंटर में निवेशक अपनी जमा राशि वापस पाने से संबंधित जानकारी पाई जा सकती है और सेबी (SEBI) द्वारा शुरू की गई विशेष वेबसाइट www.sebipaclrefund.co.in पर अपना आवेदश सब्मिट किया जा सकता है.

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छत्तीसगढ़ सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है, 'PACL Ltd. के निवेशकों को सूचित किया जाता है कि जस्टिस लोढ़ा समिति के द्वारा सभी निवेशकों को अपने निवेश की धनराशि वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसी क्रम में राज्य के पीएसीएल निवेशकों की धन वापसी प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी जनपद पंचायतों में निशुल्क सुविधा केंद्र की व्यवस्था की गई है, जो 1 मार्च 2019 से प्रारंभ होंगे. PACL Ltd. के सभी निवेशक इस निशुल्क सुविधा केंद्र में जाकर अपना आवेदन फार्म ऑनलाइन भरवा सकते हैं.'

पीएसीएल के निवेशक अपने ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अपने पैन कार्ड की कॉपी, हाल में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज की फोटो, रद्द किए हुए चेक (जिस पर आपका नाम छपा हो) की कॉपी, पीएसीएल सर्टिफिकेट की कॉपी, रसीदें (कोई हो तो), पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल के साथ इन फ्री हेल्प सेंटर में जाएं. अगर आपके पास चेक नहीं है तो उसकी जगह निर्धारित फार्मेट में बैंक के लेटर हेड पर बैंकर का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं. बैंक की डिटेल में बैंक का नाम, बैंक एकाउंट नंबर, खाते का प्रकार और IFSC Code की जानकारी होनी चाहिए. निवेशक चाहें तो सेबी की वेबसाइट पर खुद भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 30 अप्रैल 2019 तक किया जा सकता है.