Noida Twin Tower: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सुपरटेक (Supertech) के अवैध करार दिए गए ट्विन टावर को आखिरकार जमींदोज करने का समय तय कर दिया गया है. यह टावर 10 अप्रैल को दिन में ढाई बजे टावर ढहाने वाली एजेंसी एडिफिस इस ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) को गिराएगी. इसके लिए इस एजेंसी ने वहां के आस-पास के आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है. इसमें यह बताया गया है कि बिल्डिंग गिराते समय किन बातों का ध्यान रखना है.  

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विस्फोटक पलवल से नोएडा पहुंचेगा

खबर के मुताबिक, बेसमेंट और 14वें फ्लोर में विस्फोटक प्लांट होगा. इस प्रक्रिया के तहत 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा. एपेक्स टावर ब्लास्ट किया जाएगा. टेस्ट ब्लास्ट में 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा. बिल्डिंग गिराने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक पलवल से नोएडा पहुंचेगा. इस टेस्ट ब्लास्ट से यह जानने की कोशिश फाइनल ब्लास्ट में कितना विस्फोट लगेगा.

ब्लास्ट से पहले बजेगा सायरन

टावर ढहाने वाली एजेंसी एडिफिस जब इस ट्विन टावर में ब्लास्ट करेगी तो उससे पहले सायरन बजाया जाएगा ताकि आस-पास के लोग अलर्ट हो सकें. अगर आप भी नोएडा के इस ट्विन टावर (Noida Twin Tower) के आस-पास रहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 10 अप्रैल को सायरन के बाद घरों से किसी को निकलने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही कुछ घंटों का रूट डाइवर्जन भी रहेगा. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऑर्डर

लोगों को कोई दिक्कत न हो इसलिए एक्सप्रेस-वे बंद रखा जाएगा. कंपनी ने इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी जानकारी दी है. इसमें बताया गया है ब्लास्ट के दौरान वहां पर लोग गाड़ियां रोककर इसे देखेंगे ऐसे में हादसे की आशंका बढ़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड को ऑर्डर दिया कि वह एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावरों में घर खरीदने वालों को उनकी राशि ब्याज सहित वापस करे. सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए 14 विभागों से NOC मिली है.