घरों से दो किलोमीटर के दायरे से बाहर न निकलें लोग, मुंबई पुलिस की अपील
महाराष्ट्र सरकार के Mission Begin Again के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी है लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है.
अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) की समयसीमा खत्म होने जा रही है. अनलॉक 2.0 शुरू होने से पहले ही महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने साफ कर दिया है कि राज्य लॉकडाउन खत्म करने की कोई योजना नहीं है. यह 30 जून के बाद भी जारी रहेगा.
उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में कोरोना के मरीज और बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि शहर खुलने से लोग एक-दूसरे से मिल रहे हैं, इससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है.
इस बीच मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने भी अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0) के दौरान नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने मुंबईवासियों (Mumbaikars) के लिए अपील जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देशों में बहुत से कामों में ढील दी है. लेकिन हमें सरकार की उन गाइडलाइन का भी कड़ाई से पालन करना होगा जो कोरोना को मात देने के लिए जारी की गई हैं. क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी भी शहर पर बना हुआ है.
महाराष्ट्र सरकार के ‘मिशन बिगिन अगेन’ (Mission Begin Again) के तहत कई गतिविधियों को मंजूरी दी गई है लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है.
मुंबई पुलिस ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि हम सभी व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें. हालांकि, शहर के कई लोग इन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, जिससे उनके खुद के स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य लोगों को भी खतरा है.
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मुंबई पुलिस सभी नागरिकों से घर से बाहर निकलते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करने की अपील की है-
मुंबई पुलिस के 10 नियम
1- केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. बिना काम के घर से बाहर न आएं.
2- घर से बाहर निकलते समय चेहरे को मास्क या किसी कपड़े से अच्छी से ढक कर निकलें.
3- बाजार या सैलून जाने के लिए अपने घर से दो किलोमीटर के दायरे से आगे न जाएं.
4- खरीददारी के लिए अपने घर से दो किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर सख्त मनाही है.
5-ऑफिस या हॉस्पिटल जाने के लिए घर से 2 किमी के दायरे से बाहर जाने की अनुमति है.
6- घर से निकलते समय सामाजिक दूरी का हमेशा पालन करना होगा.
7- नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8- बाजार या दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर उन्हें फौरन बंद करा दिया जाएगा.
9- अपने स्थानीय इलाकों में बिना किसी वैध वजह के सड़कों पर दौड़ते पाए गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.
10- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमित होगी. रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
(रिपोर्ट- सुबोध मिश्रा/ मुंबई)