Rooftop Solar Scheme: अगर आप बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने घर की छत पर आज ही सोलर पैनल (Solar Panel) लगवा लें. केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है. सरकार ने कहा, इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर Solar Panel लगाने के लिए सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता. रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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सरकार ने ग्राहकों से छतों पर सौर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज न देने का आग्रह किया है. नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की लिस्ट भी उपलब्ध है.  नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए चार्ज भी प्रस्तावित किया गया है.

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Solar Panel पर मिलती है सब्सिडी

इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए 3 किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. अगर आप अपनी छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

सब्सिडी के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज

सरकार ने कहा, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी. नेशनल पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए www.solarrooftop.gov.in पर जाएं. 

यहां करें शिकायत

अगर किसी विक्रेता, एजेंसी, व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को ईमेल rts-mnre@gov.in पर दी जा सकती है.

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Rooftop Solar के लिए कौन कर सकता है आवेदन

नेशनल पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है. रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सोलर प्लांट (Rooftop Solar Plant) लगाना होगा. रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची नेशनल पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का फॉर्मेट नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध है. समझौते की शर्तों को लेकर परस्पर सहमति हो सकती है. विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है.

फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लिकेशन

नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

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मंत्रालय, Rooftop Solar Programme का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है. कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए एक नेशनल पोर्टल विकसित किया गया था, जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  द्वारा 30.07.2022 को किया गया था.

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