Coronavirus को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी प्‍लानिंग कर ली है. Lockdown 5.0 में अब चरणों (Phase) में virus को हराने के लिए देश लड़ेगा. ये चरण 1 से 3 तक होंगे. इसमें धीरे-धीरे सभी जगहों को परीक्षण के लिए खोला जाएगा. Home ministry ने साफ कर दिया है कि इस बारे में राज्‍य सरकारें ही फैसला लेंगी. उन्‍हें इसका अधिकार दिया गया है. 

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न्‍यूज एजेंसी Ani के मुताबिक containment zone में Lockdown 30 जून तक रहेगा. ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर भी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

क्‍या है प्‍लानिंग

कंटेनमेंट जोन में इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा. राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और दूसरी सेवाओं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून, 2020 से खोलने की इजाजत मिलेगी

क्‍या होगा आगे

दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे.

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गाइडलाइन की खास बातें

Face mask पहनने की बात को गाइडलाइन में फिर दोहराया गया है. खासकर दफ्तर और ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्‍त. 

इसके साथ ही social distancing यानि आपस में 6 फुट की दूरी अपनाना

दुकानों में दुकानदार को ग्राहकों को आपस में दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा

दुकान में 1 टाइम पर 5 लोगों से ज्‍यादा नहीं आ सकेंगे

शादी-ब्‍याह में 50 से ज्‍यादा मेहमान नहीं होंगे

अंतिम यात्री में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी

पब्लिक प्‍लेस पर थूकना अपराध है. इस पर राज्‍य फाइन वसूल करेंगे.

ज्‍यादा से ज्‍यादा work from home के लिए कंपनियों को प्रेरित किया जाए

काम के घंटे को लेकर पूरा मुस्‍तैदी बरती जाए

दफ्तरों में कर्मचारियों की थर्मल स्‍कैनिंग, हैंड वाश, सैनिटाइजर की व्‍यवस्‍था जरूरी है

दफ्तर में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखा जाए.

दफ्तर में काम करते वक्‍त कर्मचारियों में Social distancing का पालन हो.