Samadhan Portal: श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने कर्मचारियों के हक में कई तरह के नियम बनाए हैं. अगर कोई कर्मचारी अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हैं तो वह सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल समाधान पोर्टल (Samadhan Portal) पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस पोर्टल के बारे में जानकारी दी है.

Samadhan Portal पर सभी समस्याओं का होगा समाधान

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Labour Ministry ने ट्वीट कर कहा, श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों की समस्याओं के हल के लिए समाधान पोर्टल बनाया, जिससे कि श्रमिक पोर्टल पर जाकर बहुत ही आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सके. कोई भी कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी, छंटनी और किसी प्रकार से सर्विस समाप्ति के मामले में समझौता अधिकारी के समक्ष मामले को उठा सकता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले samadhan.labour.gov.in पर जाएं. साइन अप ऑप्शन पर अपने आप को रजिस्टर करें. मोबाइल नंबर के ओटीपी (OTP) के माध्यम से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद विस्तार से अपनी शिकायत को दर्ज करें. जिसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी.

समाधान

विवादों के समाधान के ‎लिए ‎नियुक्त समझौता अ‎धिकारी ‎बिना ‎किसी ‎देरी के ‎विवाद को प्रभा‎वित करने वाले सभी मामलों की जांच करते हैं और उसका उ‎चित समाधान ‎निकलते हैं और वे सभी उपाय कर सकते हैं जो उन्हें प्रभा‎वित पक्ष को ‎विवाद के ‎निष्पक्ष तथा सौहार्दपूर्ण ‎निपटान के ‎लिए उ‎चित लगता हो.

अगर समस्या का हल सुलह कार्यावाही के क्रम में ही हो जाता है तो समझौता अ‎धिकारी समु‎चित सरकार को इसके संबंध में एक ‎रिपोर्ट भेजता है. अगर इसी प्रकार का समाधान नहीं हो पाता है तो समझौता अ‎धिकारी ‎जितनी जल्दी व्यवहार्य हो, समु‎चित सरकार को ‎निरीक्षण की समा‎प्ति के पश्चात एक ‎‎रिपोर्ट भेजेगा, ‎जिसे Failure of Conciliation Report (FOC) कहा जाता है.

 

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