क्या आपने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन इसे वेरिफाई अब तक नहीं किया है. ऐसा है तो यह खबर आपके लिए है. बता दें, आकलन वर्ष 2020-21 के लिए ITR वेरिफाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 है. इसे वेरिफाई करने के कई तरीके हैं. आप किसी भी मोड को अपनाकर अपने आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं. 

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इन तरीकों से वेरिफाई कर सकते हैं आईटीआर

आप आधार ओटीपी के जरिए आईटीआर को वेरिफाई कर सकते हैं

नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर भी वेरिफाई कर सकते हैं

सीधे https://eportal.incometax.gov.in पर विजिट कर भी आप वेरिफाई कर सकते हैं

आप साइन किए ITR-V की फिजिकल कॉपी को पोस्ट के जरिए बेंगलुरू भी भेज सकते हैं.

नहीं करेंगे तो आईटीआर हो जाएगा इनवैलिड

इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद इसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है. अगर तय समय  में ITR वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है. इसका ध्यान रखें कि आपका मोबाइल फोन आधार से लिंक्ड हो. आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा हो.

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दिक्कत हो तो इन नंबर पर करें संपर्क

अगर आपको आईटीआर वेरिफाई करने में कोई परेशानी आ रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिए नंबर- 1800 103 0025 और 1800 419 0025 पर संपर्क कर सकते हैं.