देश की राजधानी दिल्ली में इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट (Independent restaurant) के लिए नई आवकारी नीति (new excise policy) के तहत नए नियम लागू किए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट में शराब (वाइन) परोसने (सर्व) के लिए सिर्फ एक लाइसेंस की जरूरत होगी. न्यूज़ एजेंसी IANS की खबर के मुताबिक दरअसल, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर से अपनी नई आबकारी नीति  (new excise policy in delhi) लागू करने से पहले चार अलग-अलग लाइसेंस को मर्ज करने का फैसला किया है. इसके तहत, जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस को एल-17 लाइसेंस में मर्ज (जोड़ा) जाएगा.

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किस तरह के लाइसेंस

खबर के मुताबिक, एल-17 लाइसेंस इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट में भारतीय शराब परोसने के लिए है. एल-17 एफ (L-17F) विदेशी शराब परोसने के लिए है. एल-18 (L-18) और एल-18 एफ (L-18F) लाइसेंस भारतीय रेस्टोरेंट में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ क्रमश: भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ते मुताबिक, इस फैसले से डॉक्यूमेंटेशन में कमी आएगी और लाइसेंस की बहुलता के साथ कारोबार में आसानी होगी.

लाइसेंस चार्ज जान लीजिए

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एल-17 लाइसेंस के लिए सालाना शुल्क 1,000 वर्ग फुट तक के स्वतंत्र रेस्टोरेंट (इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट) के लिए 5 लाख रुपये, 1,001 से 2,500 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए 15 लाख रुपये और 2,500 वर्ग फुट से ज्यादा एरिया के लिए 25 लाख रुपये होगा. एल-17 लाइसेंस किसी भी क्षेत्र में किसी भी भारतीय या विदेशी शराब की सेवा कर सकता है. इसमें बालकनी या छत या रेस्टोरेंट के निचले एरिया जैसे खुले स्थान शामिल हैं, इस शर्त के साथ कि शराब परोसे जाने वाली जगह सार्वजनिक रूप से दिखाई न दे.

लाइव म्यूजिक-डांस की परमिशन होगी 

लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र से अलग, लेकिन लाइसेंस के दायरे के भीतर किसी भी आयोजन या पार्टी में शराब परोसने के लिए एक अलग पी-10 ई लाइसेंस की जरूरत होगी. एल-17 रेस्टोरेंट में शराब को गिलास या पूरी बोतल में परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए. साथ ही कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसी जाएगी. एल-17 रेस्तरां में लाइव म्यूजिक, पेशेवर प्रदर्शन, बैंड, डीजे, गीत गाना और डांस की परमिशन होगी.