देश में अब कोरोना (Corona) की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी हो रही है. कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार धीरे-धीरे छूट का दायरा बढ़ा रही है. कई राज्यों में सिनेमा हॉल (Cinema Hall), मॉल (Malls), दुकानें, जिम सभी को खोलने की इजाजत दे दी गई है. इसी सिलसिले में आज हरियाणा सरकार ने भी कोरोना पाबंदियों में थोड़ी ढील दी है और नई गाइडलाइंस जारी की है. हरियाणा में 19 जुलाई यानी कल से सिनेमा हॉल, जिम (Gym) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (Sports Complex) खोलने की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि ये छूट फिलहाल 26 जुलाई तक रहेगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हरियाणा सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य की जनता को अब कई पाबंदियों में राहत मिलने वाली है. हालांकि हफ्ते के सातों दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जारी रहेगा. जानते हैं कि नई गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार ने जनता को किन-किन चीजों में राहत दी है...

होटल, रेस्टॉरेंट और बार खुलेंगे

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य में अब सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक रेस्टॉरेंट्स और बार खुलेंगे. हालांकि 50% क्षमता के साथ ही इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. रात 11 बजे तक होटल, रेस्टॉरेंट्स और फास्ट फूड ज्वाइंट्स से खाना ऑर्डर किया जा सकता है.  इसके अलावा गोल्ड कोर्स में क्लब हाउस, बार, रेस्टॉरेंट्स सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत है. 

सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी

मॉल या स्टैंडअलोन सिनेमा हॉल को भी खोलने की मंजूरी दी गई है. हालांकि यहां पर 50 फीसदी क्षमता के साथ लोगों को आने की अनुमति है. 

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

जिम भी खुलेंगे

राज्य सरकार ने अपने आदेश में बताया है कि इस दौरान 50 फीसदी क्षमता के साथ जिम भी खोले जाएंगे. जिम खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा. 

शादी समारोह में कितने लोग होंगे शामिल

नए आदेश के मुताबिक, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को ही शामिल होने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा ओपन स्पेस में 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं. 

स्पा खोलने में भी राहत

सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ स्पाको खोलने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा एथलीट और किसी कंपिटिशन में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की मंजूरी दी गई है. 

शिक्षा संस्थान खोलने की इजाजत

डाउट क्लास, लैब में प्रेक्टिकल क्लास के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाएंगे. हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश है. इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की भी इजाजत है. 

कहां-कहां मिलेगी छूट?

  • सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी
  • सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल
  • 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल
  • पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे कॉरपोरेट ऑफिस