अनलॉक-3 (Unlock-3) में सबसे बड़ा फैसला जिम (Gyms) और योग सेंटरों (Yoga Centres) को खोलने के लिए लिया गया था. केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन (Health Ministry guidelines) जारी की गई हैं. 

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सरकार ने साफ कहा है कि जिम या योग सेंटर में इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा. 

पिछले 5 महीनों ने बंद पड़े जिम और योग सेंटर संचालकों के लिए यह राहत देने वाली खबर है. लॉकडाउन से पहले जिम और योग सेंटर एक इंडस्ट्री के रूप में तेजी से उभर रहे थे.

 

लोगों की अपनी सेहत के प्रति जागरूकता ने जहां मोदी सरकार के फिट इंडिया अभियान को बल मिल रहा था, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे थे. लेकिन कोरोना काल में यह इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई.

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5 अगस्त से जिम और योग सेंटर फिर से खुलने जा रहे हैं. इन जगहों पर सरकार की गाइडलाइन का पालन का पालन करना होगा. गाइड लाइन इस तरह हैं- 

- कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले योग और जिम खोलने की इजाजत होगी.

- जिम या योगा सेंटर के एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी.

- केवल  एसिम्टोमैटिक (किसी भी प्रकार का लक्षण ना दिखना)  व्यक्ति को ही एंट्री. 

- जिम या योग सेंटर में फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है.

- जिम या योग सेंटर आने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी.

- जिम या योग सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगे होने चाहिए. 

- इन जगहों पर ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जानी चाहिए.

- एक्सरसाइज या योग करते समय लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.

- उचित दूरी और कम भीड़ बनाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट में लोग बुलाना चाहिए.

- लोगों के आने और जाने की सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए.

- योग सेंटर में जूते या चप्पल सेंटर के बाहर ही उताकर अंदर एंट्री दी जाएगी.

- जिम में एयर कंडीशनर का तापमान 23-30 डिग्री के बीच रहना चाहिए.

- जिम या योग सेंटर में सोना, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी.